मंदसौर / मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशन में 14 मार्च 2026 (शनिवार) को जिले सहित सभी तहसील एवं जिला न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत में आपसी समझौते के आधार पर विभिन्न प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा।
भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) मंदसौर के लेखाधिकारी श्री एम.एम. सिसोदिया ने बताया कि बीएसएनएल द्वारा राजस्व की लंबित राशि से संबंधित लगभग 819 प्रकरण लोक अदालत में प्रस्तुत किए गए हैं। ये प्रकरण मंदसौर, नारायणगढ़, भानपुरा एवं गरोठ न्यायालयों में सुनवाई के लिए रखे जाएंगे।
लोक अदालत के दौरान संबंधित उपभोक्ता निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपस्थित होकर आपसी सहमति से अपने प्रकरणों का निराकरण करा सकते हैं। बीएसएनएल द्वारा लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण हेतु विशेष छूट का प्रावधान किया गया है।
दूरभाष, मोबाइल एवं एफटीटीएच सेवाओं की लंबित राशि से जुड़े उपभोक्ताओं को प्रकरणों के निपटारे में 10 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक की छूट का लाभ दिया जाएगा। उपभोक्ता 14 मार्च 2026 से पूर्व भी बीएसएनएल कार्यालय से संपर्क कर इस छूट का लाभ ले सकते हैं।
बीएसएनएल ने संबंधित उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे नेशनल लोक अदालत का लाभ उठाते हुए आपसी समझौते के माध्यम से अपने लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण कराएं।
