​मन्दसौर। जिला प्रशासन एवं कृषि विभाग द्वारा किसानों के हितों की रक्षा और गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत मल्हारगढ़ विकासखंड में बड़ी कार्रवाई की गई है। कलेक्टर महोदय श्री दिव्यांक सिंह एवं उपसंचालक कृषि श्री रविंद्र मोदी के मार्गदर्शन मे वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी सह उर्वरक / बीज / कीटनाशिक निरीक्षक जितेंद्र चौहान द्वारा बिना किसी वैध लाइसेंस के अवैध रूप से उर्वरक, बीज और कीटनाशकों का भंडारण एवं क्रय-विक्रय करने वाले प्रतिष्ठान पर शिकंजा कसा गया है।  
​औचक निरीक्षण में हुआ खुलासा
​ वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, सह उर्वरक / बीज / कीटनाशिक निरीक्षक जितेंद्र चौहान
द्वारा दिनांक 26 अक्टूबर 2026 को दोपहर 1:30 बजे क्षेत्र भ्रमण के दौरान हिंगोरिया बड़ा तहसील मल्हारगढ़ स्थित 'बालाजी एग्रो एजेंसी' का औचक निरीक्षण किया गया।  
​निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि दुकान के प्रोपराइटर अर्जुन डांगी निवासी-सुदवास, तहसील मल्हारगढ़ द्वारा बिना किसी वैध पंजीयन प्रमाण पत्र या विक्रय लाइसेंस के भारी मात्रा में कृषि आदानों (उर्वरक, बीज और कीटनाशक) का अवैध भंडारण कर उनका व्यावसायिक क्रय-विक्रय किया जा रहा था।  
​विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज
​बिना लाइसेंस के उर्वरक, बीज और कीटनाशकों का क्रय-विक्रय उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 (FCO 1985) के खंड 7, बीज नियंत्रण 1983 के नियम 3, और कीटनाशी अधिनियम की धाराओं का प्रत्यक्ष उल्लंघन है।  
​इस कृत्य को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 एवं भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 के अंतर्गत गंभीर और दण्डनीय अपराध मानते हुए, थाना प्रभारी, थाना नारगढ़ तहसील सीतामऊ मे प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज करवाई गई । कृषि विभाग की इस सख्त कार्रवाई से अवैध कारोबारियों में हड़कंप मच गया है।