850 किलोग्राम महुआ लहान एवं 27 लीटर हाथ भट्टी मदिरा जप्त, 5 प्रकरण दर्ज
नीमच : कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री हिमांशु चंद्रा के निर्देशन एवं पुलिस अधीक्षक श्री राजेश व्यास के सहयोग से जिले में अवैध मदिरा के निर्माण, संग्रहण एवं विक्रय के विरुद्ध आबकारी विभाग द्वारा लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है।
इसी क्रम में 11 सितम्बर को अलसुबह आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने वृत्त नीमच पश्चिम के अंतर्गत ग्राम धामनिया पठारी, धामनिया जागीर, माताजी का खेड़ा एवं रामनगर सहित विभिन्न स्थानों पर दबिश देकर अवैध मदिरा निर्माण एवं संग्रहण के विरुद्ध कार्रवाई की।
कार्रवाई के दौरान टीम ने लगभग 850 किलोग्राम महुआ लहान तथा 27 लीटर हाथ भट्टी मदिरा जप्त की। जप्त सामग्री का अनुमानित बाजार मूल्य 91 हजार 750 रुपये है। प्रकरणों में मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34(1) के तहत कुल 5 प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिए गए हैं।
यह कार्रवाई जिला आबकारी अधिकारी श्री बी.एल.दांगी के मार्गदर्शन तथा कंट्रोलर एवं सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री बी.एल. सिंगाड़ा के नेतृत्व में की गई। कार्रवाई में सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री बी.एल. सिंगाड़ा , आबकारी उपनिरीक्षक श्री दीपक आंजना, श्री संजय कंवारे, श्री पंकज राठौर एवं श्री संजय राठौर सहित पुलिस एवं आबकारी विभाग का अमला शामिल रहा।
पुलिस विभाग की ओर से पुलिस उपनिरीक्षक श्री श्रवण सिंह, श्री धारा सिंह सोलंकी, आरक्षक श्री रवि पाटीदार एवं श्री दिलीप धनगर तथा आबकारी मुख्य आरक्षक श्री गोपाल शर्मा, आबकारी आरक्षक श्री विष्णु यादव, श्री महेश गहलोत, श्री बलवंत भाटी, श्री हंसराज बिलवाल, सुश्री निशा राजपूत एवं सुश्री मधुमिता मालवीय कार्रवाई में सम्मिलित रहे।
अवैध मदिरा के निर्माण, संग्रहण एवं विक्रय के विरुद्ध आबकारी विभाग एवं पुलिस की संयुक्त कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी।
