पिपलियामंडी। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नारायणगढ़ ने अवैध शराब परिवहन के आरोप से आरोपी निर्मल पिता बाबूलाल पाटीदार, निवासी ग्राम बालागुढ़ा को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया।
अभियोजन के अनुसार, पिपलियामंडी थाने में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक अंतरसिंह जादौन ने मुखबिर की सूचना पर सूजनपुरा फंटा पर पुलिस फ़ोर्स के साथ नाकाबंदी कर आरोपी निर्मल को उसकी कार में 240 क्वार्टर (लगभग 43 लीटर) देशी शराब तथा 12 बोतल (लगभग 39 लीटर) विदेशी बियर के अवैध परिवहन करते हुए गिरफ्तार किया और धारा 34(2) आबकारी अधिनियम का प्रकरण बनाकर न्यायालय मे प्रस्तुत किया।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा कुल 8 गवाह एवं 17 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। वहीं बचाव पक्ष द्वारा की गई जिरह एवं तर्कों के आधार पर न्यायालय ने शराब की जप्ती की कार्यवाही को संदेहपूर्ण पाते हुए आरोपी को दोषमुक्त करने का निर्णय दिया।
इस प्रकरण में आरोपी की ओर से *अधिवक्ता एम. सय्यद मंसूरी, एम. जैनुल मंसूरी, जतिन परमार एवं विनीता कैथवास* ने सफल पैरवी की।
posted by : Admin/Pointer Media
14 Apr 2026, 03:36 PMअवैध शराब परिवहन के आरोप से बरी, न्यायालय ने पुलिस की कार्यवाही को संदेहपूर्ण माना
